
उत्तराखण्ड के श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में 1.50 करोड़ के गबन व धोखाधड़ी का मामला:सौरभ शर्मा व अरविंद शर्मा पर 6 संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज
उत्तराखण्ड के श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में 1.50 करोड़ के गबन व धोखाधड़ी का मामला:सौरभ शर्मा व अरविंद शर्मा पर 6 संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज
सौरभ शर्मा व अरविंद शर्मा ने मिलकर अस्पताल में धोखाधड़ी व गबन किया
देहरादून के श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के पूर्व वित प्रबंधक सौरभ शर्मा के विरूद्ध कोतवाली पटेल नगर मेंभारतीय दंण्ड संहिता की धारा 420, 406, 467, गैर-जमानती धारा 468, 471 व 120बी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है।
बता दे कि पूर्व वित्त प्रबन्धक के खिलाफ श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल प्रबन्धन को लगभग 1.50 करोड़ के गबन व धोखाधड़ी की शिकायत मिली थी।
प्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से सौरभ शर्मा के खिलाफ पटेल नगर कोतवाली को मुकदमा दायर करने के आदेश जारी किए थे। आदेश के अनुपालन में पटेल नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अस्पताल प्रबन्घन का यह कहना है कि गबन व धोखाधड़ी के आ...