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धामी कैबिनेट का फैसला: इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन मुआवज़ा पिटकुल प्रोजेक्ट्स में अपनाया जाएगा, भूमि मालिकों को टावरों पर सर्किल रेट का 85% नहीं बल्कि दो गुना मुआवज़ा मिलेगा, खेतों के ऊपर से गुजरने वाली लाइन का मुआवज़ा 15% से बढ़ाकर 30, 45 और 60 फीसदी किया गया।

उत्तराखंड
धामी कैबिनेट का फैसला: इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन मुआवज़ा पिटकुल प्रोजेक्ट्स में अपनाया जाएगा, भूमि मालिकों को टावरों पर सर्किल रेट का 85% नहीं बल्कि दो गुना मुआवज़ा मिलेगा, खेतों के ऊपर से गुजरने वाली लाइन का मुआवज़ा 15% से बढ़ाकर 30, 45 और 60 फीसदी किया गया।   देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड सरकार ने जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है. इसके तहत छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा को समाप्त करते हुए सिर्फ अर्थ दंड का प्रावधान किया जाएगा. इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन और बिजली लाइनों के दौरान भूमि मालिकों को मिलने वाले मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया है. कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु: 1. भारत सरकार की साल 2024 में आई 'इंटर स्टेट ट्रांस...