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जनकल्याण, रोजगार, शिक्षा, श्रमिक हित और आधारभूत विकास को नई गति : धामी कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले

उत्तराखंड, बोलता वोटर
जनकल्याण, रोजगार, शिक्षा, श्रमिक हित और आधारभूत विकास को नई गति : धामी कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले     देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनकल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, न्यायिक आधारभूत संरचना, खेल, पर्यटन, पेयजल तथा औद्योगिक विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों की जानकारी महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को दी। *अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गौ एवं भैंस खरीद पर मिलेगा अनुदान* कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना से जोड़ने का निर्णय लिया। अब लाभार्थी गाय के साथ-साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार रुपये से बढ़...
मुख्यमंत्री धामी का अवैध धर्मांतरण पर कड़ा प्रहार :प्रलोभन की विस्तृत परिभाषा उपहार, नकद/वस्तु लाभ, रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, विवाह का वचन, धार्मिक आस्था को आहत करना या दूसरे धर्म का महिमामंडन – सभी को अपराध की श्रेणी में शामिल      

मुख्यमंत्री धामी का अवैध धर्मांतरण पर कड़ा प्रहार :प्रलोभन की विस्तृत परिभाषा उपहार, नकद/वस्तु लाभ, रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, विवाह का वचन, धार्मिक आस्था को आहत करना या दूसरे धर्म का महिमामंडन – सभी को अपराध की श्रेणी में शामिल    

उत्तराखंड, देहरादून, बोलता वोटर
  मुख्यमंत्री धामी का अवैध धर्मांतरण पर कड़ा प्रहार :प्रलोभन की विस्तृत परिभाषा उपहार, नकद/वस्तु लाभ, रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, विवाह का वचन, धार्मिक आस्था को आहत करना या दूसरे धर्म का महिमामंडन – सभी को अपराध की श्रेणी में शामिल   उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल ने *उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025* को स्वीकृति दी है, जिसके तहत अवैध धर्मांतरण पर कड़े दंड, डिजिटल माध्यम से प्रचार पर रोक और पीड़ितों के संरक्षण के सशक्त प्रावधान जोड़े गए हैं। *मुख्य बिंदु:* 1. *प्रलोभन की विस्तृत परिभाषा* – उपहार, नकद/वस्तु लाभ, रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, विवाह का वचन, धार्मिक आस्था को आहत करना या दूसरे धर्म का महिमामंडन – सभी को अपराध की श्रेणी में शामिल। 2. *डिजिटल साधनों पर रोक* – सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से धर्मांतरण हेतु प्रचार/उकसावा दंडनीय। 3....